देवरिया में एक विद्यालय संचालक अजय कुमार मिश्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कोर्ट ने उन्हें 18 अक्तूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। अजय ने दूसरे की खतौनी पर स्कूल की मान्यता ली थी, जिसके बाद…
देवरिया, निज संवाददाता। दो साल पहले जालसाजी व धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमें में फरार चल रहे एक विद्यालय संचालक के खिलाफ कोर्ट ने धारा-82 की कार्यवाही की है। सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को 18 अक्तूबर को हाजिर होकर न्यायालय के समक्ष अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती सदन यूपी पब्लिक स्कूल रामनाथ देवरिया के अजय कुमार मिश्र पुत्र बेनी माधव मिश्र ने यूपी एसपी कार्यालय के निकट यूपी पब्लिक स्कूल चलाते थे। रामनाथ देवरिया निवासी पारितोष मिश्र पुत्र संजय कुमार मिश्र ने सदर कोतवाली पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत किया उसके चाचा अजय कुमार मिश्र ने उसके पिता संजय कुमार मिश्र की खतौनी लगाकर विद्यालय की मान्यता ले लिया है। स्कूल की मान्यता सीसी रोड का लिया और संचालन रामनाथ देवरिया में करते हैं। शिकायत की जांच डीआईओएस के नेतृत्व में बनी टीम ने किया।
इसमें दूसरे की खतौनी पर मान्यता लेने व दूसरे जगह विद्यालय चलाने की पुष्टि हुई। डीआईओएस की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष-2022 में अजय कुमार मिश्र के खिलाफ धारा-419, 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में अजय मिश्र लगातार फरार चल रहे हैं। कोर्ट के गिरफ्तारी वारंटी को यह लिखकर लौटा दिया गया कि उक्त नाम का व्यक्ति नहीं मिल रहा है। हाजिर नहीं होने पर न्यायालय सीजेएम कक्ष संख्या-17 ने धारा-82 के तहत आरोपी अजय कुमार मिश्र को 18 अक्तूबर को कोर्ट में प्रस्तुत होकर परिवाद में जवाब देने का आदेश दिया है।