देवरिया में राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार अधिनियम की समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त ने लंबित आवेदनों के समाधान के लिए विशेष अभियान की जानकारी दी। जन सूचना…
देवरिया, निज संवाददाता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की गयी। सूचना आयुक्त ने कहा कि राज्य सूचना आयोग विगत कुछ वर्षों से लंबित आवेदनों के समाधान को विशेष अभियान चला रहा है। इसमें उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। जन सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना देने में विलंब नहीं करें। 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। निर्धन एवं पीड़ितों को सूचना देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी रखनी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में लोकहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में पूरी जानकारी मसलन सूचना कब प्राप्त हुई, सूचना का विषय, सूचना की स्थिति आदि की जानकारी एक पंजिका में रखी जानी चाहिए। अगर सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उसका अंतरण 05 दिन के अंदर कर दिया जाना चाहिए। सीडीओ प्रत्यूष पांडेय ने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी कार्यालय स्तर पर आरटीआई आवेदन का निर्धारित समय में जवाब दें। इसे कार्यालय स्तर पर लंबित न रखे। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, एएसपी साउथ सुनील कुमार सिंह, एएसडीएम मंजूर अहमद अंसारी तथा जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।