बागपत में माता कालोनी की रहने वाली रेप पीड़िता का पुलिस ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया। न्यायाधीश के सामने पीड़िता ने दो युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने, तीन लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाने और जबरन नमाज पढ़वाने के आरोप लगाए। पीड़िता ने बयान में यह भी बताया कि वीडियो कॉल के जरिए भी उससे नमाज पढ़वाई गई। बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया।
शहर की माता कालोनी में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त की रात में बागपत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा की छात्रा है। 31 अगस्त की शाम वह लापता हो गई थी। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो वह कालोनी के ही रहने वाले वसीम के घर में युवक रिजवान के साथ मिली। वह किसी तरह अपनी बेटी को लेकर घर आया। इसके बाद रिजवान, वसीम और रोजू ने उसके घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसकी बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि रिजवान और वसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इन लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। जिसके लिए उससे नमाज भी पढ़वाई गई। कई बार वीडियो कॉल के माध्यम से भी उससे नमाज अदा कराई गई। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर रिजवान, वसीम और रोजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को पुलिस ने रेप पीड़िता नाबालिग छात्रा के न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए।
बागपत कोतवाली के इंस्पेक्टर अपराध रामकुमार कुंतल ने बताया कि बयानों में पीड़िता ने मुख्य आरोपी रिजवान व वसीम पर सामूहिक दुष्कर्म, रिजवान, वसीम और रोजू पर धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाने, जबरन नमाज अदा कराने के आरोप लगाए हैं।
आरोपियों के घर पर लटका ताला
सोमवार को पुलिस ने आरोपी वसीम और रोजू को गिरफ्तार करने के लिए उनके मकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आए। कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी ने बताया कि दोनों आरोपियों के मकानों पर ताले लटके हुए हैं। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर दिल्ली में भी दबिश दी, लेकिन आरोपी हत्थे नहीं चढ़ सके। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सामूहिक दुष्कर्म की बढ़ेगी धारा
कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी ने बताया कि रेप पीड़िता नाबालिग छात्रा ने अपने बयानों में सामूहिक दुष्कर्म की बात कही है। जिसके चलते अब मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई जाएगी। मुकदमे के विवेचक को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।