विंध्य ज्योति गाजीपुर
गाजीपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को 10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 26-26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया । साथ ही अर्थदंड की राशि से 90 प्रतिशत मरने वाले की पत्नी को देने का आदेश दिया है।अभियोजन के अनुसार मरदह थाना के सिंगेरा गांव निवासी विश्वनाथ ने तहरीर दी कि बीते आठ जून 2008 की रात करीब तीन बजे पुत्र धर्मेंद्र को गांव में ही रामनाथ, रामजनम, पंकज, हरिशंकर, गुड्डू, राजू, मेलहु, मन्नू ने चोर कहकर पकड़ लिया और उसको बांधकर मारा-पीटा। मारने-पीटने से पुत्र बेहोश हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वादी की सूचना पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस की विवेचना में आरोपी बद्री गोंड और पिंटू का भी नाम प्रकाश में आया।पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान रामनाथ की मौत हो गई। शेष के विरुद्ध विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से कुल सात गवाहों को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी गुड्डू, राजू व बद्री गोड़ को दोषमुक्त करते हुए शेष अभियुक्त रामजनम, पंकज, पिंटू, हरिशंकर, मेल्हू गोड़ व मन्नू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।