संवाददाता – रविन्द्र सिंह।
राजगढ़,मिर्जापुर। विकास खंड राजगढ़ के ग्राम पंचायत कोन गढ़वा के प्रधान रिंकी सिंह ने ग्राम सभा के अंदर वर्षों से चरागाह एवं पशुचर की जमीन पर कब्जाधारियों के कब्जे से मुक्त कराने हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी मड़िहान के यहां वाद प्रस्तुत किया था। उक् तवाद के संबंध में न्यायालय उप जिलाधिकारी मड़िहान द्वारा उपरोक्त के संबंध में तहसीलदार को आदेश देते हुए पशुचर एवं चारागाह की जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था। वाद संख्या टी 2023 16530 303757 रिंकी सिंह बनाम सरकार के वाद में पारित आदेश 20 7 2023 के आधार पर ग्राम कोन परगना शक्तेगढ़ तहसील मड़िहान की वर्तमान खतौनी संख्या 113 के आराजी नंबर 77/3 रकबा 1.012 हेक्टेयर पर दर्ज राजकुमार व शिवकुमार व गिरिजा प्रसाद पुत्रगण जोखन व खाता संख्या 25 के आरजी नंबर 77 मि रकबा 1.518हे पर दर्ज फुलवंती देवी पत्नी श्रीराम व गिरधारी पुत्र बच्चन निवासी रामपुर 38 व खाता संख्या 158 के आराजी नंबर 77/5 रकबा 0. 506 हेक्टेयर पर दर्ज शिवधारी व लालचंद व वंशधारी पुत्र झूरी व राजकुमारी पत्नी फूलचंद निवासी स्थानीय व खाता संख्या 166 के आराजी नंबर 77/4 रकबा 0.632 हेक्टेयर पर दर्ज शंकर पुत्र दुर्जन निवासी स्थानीय का नाम निरस्त कर पूर्ववत चारागाह के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया गया था। आदेश के क्रम मे उपरोक्त जमीन को चारागाह के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार न्यायालय उप जिलाधिकारी मड़िहान वाद संख्या टी 2022 16530305078 रिंकी सिंह बनाम दिनेश कुमार वगैरह के मामले में तहसीलदार को आदेशित करते हुए 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 27 पर अंकित गाटा संख्या 210 रकबा 1.756 हेक्टर खातेदार दिनेश कुमार सिंह व राकेश कुमार सिंह व प्रमोद कुमार सिंह पुत्रगण शंभू सिंह निवासी धनसरिया के नाम डबल इंद्राज निरस्त कर पशुचर खाते में दर्ज करने का आदेश किया गया था। 7 12 23 को उक्त नाम निरस्त कर पशुचर में दर्ज किया गया।
इसी तरह न्यायालय उप जिलाधिकारी मड़िहान में प्रस्तुत वाद संख्या टी 2022 165 30 305077 राज्य बनाम निर्मल कुमार वगैरह के मामले में तहसीलदार को 6 दिसंबर 23 को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त वाद में पारित आदेश के आधार पर ग्राम गढ़वा परगना शक्तेगढ़ तहसील मड़िहान की खतौनी संख्या 35 पर अंकित गाटा संख्या 201 मि रकबा 1.265 हेक्टर खातेदार निर्मल कुमार व हीरालाल व निराहू व रामदुलारे व रामजी पुत्रगण रंगू व कृष्णावती देवी पत्नी स्वर्गीय रंगू निवासी स्थानीय के नाम डबल इंद्राज निरस्त कर पशुचर के खाते में दर्ज किया गया। वही वाद संख्या टी 202316530305719 रिंकी सिंह बनाम सरकार के वाद में न्यायालय जिलाधिकारी मड़िहान द्वारा ग्राम पंचायत कोन परगना शक्तेगढ़ तहसील मड़िहान आराजी नंबर 42 मि पर से अंकित भूमिधर का नाम निरस्त कर पूर्ववत चारागाह के खाते में अंकित किए जाने हेतु प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किए जाने का नोटिस दिया गया था। ग्राम पंचायत कोन सरकार इस कार्रवाई से ग्राम सभा के भूमाफियाओं की नींद उड़ी हुई है। ग्राम प्रधान एवं प्रतिनिधि के इस कार्रवाई में उप जिलाधिकारी युगांतर त्रिपाठी, तहसीलदार संजीव कुमार, नायब तहसीलदार बिंदु नंदन सिंह, कानूनगो अजीत एवं क्षेत्रीय लेखपाल सत्यम सिंह की भूमिका अहम रही है।