“दहेज प्रतिषेध दिवस मनाये जाने के उपलक्ष्य में दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2023 तक जनपद में चलेगा अभियान
विंध्य ज्योति,, विकास कुमार हलचल।
सोनभद्र।जिला दहेज प्रतिशेध अधिकारी/ जिला प्रोवेशन अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक महिला कल्याण लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिशेध नियमावली 2004 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। समाज में दहेज संबंधी हो रही घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनता में दहेज प्रथा रोकने, दहेज प्रथा की बुराइयों को नष्ट करने तथा प्रत्येक व्यक्ति को दहेज न लेने के संबंध में अभियान चलाकर जागरूक एवं चेतना का सृजन किए जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्रवाई करना जरूरी है। जिसके क्रम में दिनांक 26 नवम्बर को प्रस्तावित “दहेज प्रतिषेध दिवस मनाये जाने के उपलक्ष्य में दिनांक 25 से 27 नवम्बर, 2023 के मध्य मे शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जनपद स्तर पर चौपाल, सेमिनार, गोष्ठी आदि गतिविधियो के माध्यम से दहेज न लेने-देने संबंधी स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लिया जाएगा साथ हीं दहेज न लेने हेतु शपथ दिलाई जायेगी जिससे दहेज जैसी कुरीती की रोकथाम की जा सके।