संवाददाता – विकास कुमार हलचल।
* 50 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
* साढ़े चार वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का था आरोप।
*अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी रविंद्र को 20 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 दिसंबर 2018 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि 29 दिसंबर 2018 को वह अपनी धर्मपत्नी के साथ रिश्तेदारी में झारखंड चला गया था। घर पर उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ ही एक दूसरी बेटी और बेटा भी मौजूद थे। शाम करीब 5 बजे उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को रविंद्र कुमार पुत्र श्यामा राम निवासी रोरवा टोला पुरान पानी, थाना कोन, जिला सोनभद्र अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। घर आने पर बेटी ने बलात्कार की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस को 100 नंबर डायल कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर लेकर रविंद्र कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में रविंद्र कुमार के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी रविंद्र कुमार को 20 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। कोर्ट ने पर्याप्त धनराशि न होने की दशा में पीड़िता को प्रतिकार दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र से सिफारिश की है।अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।