संवाददाता – विजय कुमार अग्रहरि।
सोनभद्र। मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-189/ 2019 धारा 279, 338 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शिवशंकर पुत्र रघुनाथ निवासी लोढ़ी, थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 13.09.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि 03 दिवस एवं धारा 279 भादवि में मु0 500 एवं धारा 338 में मु0 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास का भुगतान करना होगा ।