संवाददाता – विजय कुमार अग्रहरि।
सोनभद्र। प्रभारी सचिव/नोडल अधिकारी (रा0लो0अ0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0, एक्ट सोनभद्र एसानुल्लाह खान ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अशोक कुमार यादव -प्रथम अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा 09 सितम्बर, 2023 को प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए न्यायालय में लम्बित-आपराधिक शमनीयमनीय वाद धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरण याचिकायें, पारिवारिक वादों, आर्बीट्रेशन, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल ;मगबसनकपदह दवद.बवउचवनदकंइसमद्ध, सर्विस मंें वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाविकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्रि-लिटिगेशन मामलों-जैसे धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, बैंक वसूली वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल ;मगबसनकपदह दवद.बवउचवनदकंइसमद्ध व अन्य (आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) वादों को जनपद न्यायालय, सोनभद्र के प्रांगण में एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर, सोनभद्र में आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने जन साधारण को सूचित करते हुए बताया कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकरण/फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।